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केंद्र ने ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम किए अधिसूचित

केंद्र ने ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम किए अधिसूचित

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्‍ता मामलों के विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने गुरुवार को विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम एक जुलाई, 2025 से लागू होंगे। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि उद्योगों को नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सरकार ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे, जिससे उद्योगों को अनुपालन के लिए समय मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक यह सत्यापित और मुहर लगे रडार उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने, सड़कों की टूट-फूट को रोकने जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए भारती...
स्टार्टअप कंपनियों में निवेश मूल्यांकन को लेकर नए ‘एंजल कर’ नियम अधिसूचित

स्टार्टअप कंपनियों में निवेश मूल्यांकन को लेकर नए ‘एंजल कर’ नियम अधिसूचित

देश, बिज़नेस
-आयकर विभाग ने निवेश मूल्यांकन को लेकर नए एंजल कर नियम अधिसूचित किया नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income Tax Department)ने स्टार्टअप कंपनियों (startup companies) की तरफ से निवेशकों को जारी (investors issue) किए जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित नए एंजल टैक्स नियमों (New angel tax rules) को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के मुताबिक आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों द्वारा निवासी और अनिवासी निवेशकों को जारी इक्विटी और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों (सीसीपीएस) के मूल्यांकन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जारी अधिसूचना में आयकर अधिनियम के नियम 11 यूए में बदलाव के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों का मूल्यांकन भी उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है। क्या होता है एंजल टैक्स एक स्...