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Tag: June 30

सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई

सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes - CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के तहत फॉर्म 10ए एवं फॉर्म 10एबी दाखिल (Form 10A and Form 10AB filed) करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 07/2024 जारी कर यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 10ए एवं फॉर्म 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इससे पहले करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए और फॉर्म 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि को परिपत्र संख्या 06/2023 द्वारा 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया था। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित तिथि उन मामलों में भी लागू होती है, जहां कोई मौ...
विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानें अब 30 जून तक रद्द कीं

विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानें अब 30 जून तक रद्द कीं

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आर्थिक संकट ( financial crisis) से जूझ रही निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी (Private sector airline company) गो फर्स्ट एयरलाइन (GoFirst Airline) ने अपनी सभी उड़ानें 30 जून तक रद्द (All flights canceled till June 30) कर दी हैं। दिवालिया प्रक्रिया की दौर से गुजर रही गो फर्स्ट ने इससे पहले अपनी उड़ानें 28 जून तक रद्द की थीं। गो फर्स्ट ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 30 जून तक की शेडेयूल गो फर्स्ट की फ्लाइट्स रद्द की गई है। कंपनी ने फ्लाइट्स के रद्द होने से यात्रियों को सहायता देने के लिए नई वेबसाइट gofirstclaims.in/claims भी लॉन्च की है, जिस पर रिफंड संबंधी अपनी सभी जानकारी देनी होगी। इसके बाद एयरलाइंस रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेगी। गो फर्स्ट एयरलाइन के क्रेडिटर्स ने 425 करोड़ रुपये की अंतरिम फंडिंग को अपनी मंजूरी दी है। हालांकि, अभी इस योजना को संबंधित बैंकों के न...
कच्चे सोयाबीन व सूरजमुखी तेल के आयात पर 30 जून तक शुल्क में छूट

कच्चे सोयाबीन व सूरजमुखी तेल के आयात पर 30 जून तक शुल्क में छूट

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कच्चे सोयाबीन तेल (Crude Soybean Oil) और कच्चे सूरजमुखी तेल (Crude Sunflower Oil) के आयात पर शुल्क में छूट (import duty exemption) दी है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगा। यह अधिसूचना 11 मई से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में कुछ शर्तों के साथ कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 30 जून, 2023 तक मूल सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर की छूट दी है। यह छूट सिर्फ उन आयातकों के लिए है, जिनके पास वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) है। यह छूट 11 मई से प्रभावी हो गई है। इस अधिसूचना में निहित कुछ भी 30 जून, 2023 के बाद लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विदेश से समान आयात करने वाले आयातकों को टी...