भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रविन्द्र हिमते ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि देश के कुछ ट्रेड यूनियन ने 20 मई को किसान एवं मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, महंगाई पर रोक लगाने सहित 17 सूत्री मांगों तथा चार लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है।
हिमते ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने दो लेबर कोड का समर्थन किया है, जबकि दो लेबर कोड में संसोधन करने की मांग की है। बीएमएस ने जिन दो लेबर कोड ऑन वेजेस 2019 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है, उनमें कोड ऑन वेजेस 2019 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक ऐतिहासिक कोड है, जिसमें पहली बार केंद्र सरकार के स्तर पर फ्लोर लेवल मिनिमम वेज तय करने तथा राज्य सरकारों को इसके बराबर या इससे अधिक न्यूनतम वेतन राज्यों में तय करने का अधिकार दिया गया है। इस कोड के तहत न्यूनतम वेतन में इजाफा प्रत्येक 5 साल में हो सकेगी। इससे पहले अधिसूचित रोजगार में कार्यरत मजदूर ही केवल न्यूनतम वेतन का हकदार होता था, अब इसमें बदलाव किया गया तथा कोई भी मजदूर जो 8 घंटे कहीं भी कार्य करेगा वह न्यूनतम वेतन पाने का हकदार होगा।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत गिग एवं प्लेटफार्म कर्मी के लिए पहली बार सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संस्थान के द्वारा किसी कर्मचारी हेतु निर्धारित राशि का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी में जमा नहीं करने के बराबर में ईएसआईसी अस्पताल द्वारा श्रमिक की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उसका इलाज नहीं किया जाता था। लेकिन इस नए कोड के तहत निर्धारित कंट्रीब्यूशन की राशि यदि संस्थान के द्वारा ईएसआईसी के पास जमा नहीं की जाती है, तो भी श्रमिक की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उसका संपूर्ण इलाज ईएसआईसी हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा, जो यह इस कोड की अच्छाई है।
हिमते ने कहा कि उपरोक्त कारणों से भारतीय मजदूर संघ ने उपरोक्त दो लेबर कोडों का स्वागत किया है तथा शेष दो लेबर कोड कोड ऑन आई आर 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में सभी स्टेट होल्डर से चर्चा करते हुए आवश्यक संशोधन करने का सुझाव सरकार को दिया है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने देश में प्रभावी 29 श्रम कानून की जगह 04 नए लेबर कोड का निर्माण वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान किया है, जिसके तहत 29 श्रम कानून को चार नवीन श्रम कोड में सम्मिलित कर इसका नामकरण किया गया है। ये चार कोड हैं: मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता। इन कोड को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, पहले बड़े और फिर छोटे व्यवसायों के लिए सरकार इसको लागू करेगी।
उल्लेखनीय है कि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने दो लेबर कोड ऑन वेजेस 2019 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है। बीएमएस कई हड़तालों में शामिल नहीं हुआ। (हि.स)